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October 12, 2026 10:15 am

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आतिशबाजी के निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें : जिलाधिकारी

इटावा 30 सितंबर, 2026—जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आतिशबाजी लाइसेंसधारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था एवं आतिशबाजी के सुरक्षित भंडारण, विक्रय तथा उपयोग को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में आतिशबाजी की दुकानों एवं भंडारण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन संबंधी प्रबंध तथा निर्धारित नियमों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर घटना का कारण बन सकती है। अतः सभी लाइसेंसधारी निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आतिशबाजी का भंडारण केवल निर्धारित एवं स्वीकृत स्थल पर ही किया जाए तथा लाइसेंस में निर्धारित क्षमता से अधिक आतिशबाजी का भंडारण किसी भी दशा में न किया जाए। जहां आतिशबाजी का भंडारण किया जा रहा है, वहां आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि नजदीक में घनी आबादी, बस्ती, विद्यालय अथवा अन्य संवेदनशील स्थल न हो।

उन्होंने निर्देश दिए कि आतिशबाजी की दुकानों के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र, पानी एवं रेत आदि की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए तथा विद्युत तारों, ज्वलनशील पदार्थों एवं अन्य आग के स्रोतों से आतिशबाजी को सुरक्षित दूरी पर रखा जाए। दुकानों पर धूम्रपान एवं किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आतिशबाजी का निर्माण एवं अन्य संबंधित गतिविधियां केवल चिन्हित एवं निर्धारित स्थलों पर ही लाइसेंस में निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई घटनाओं में निर्माण स्थल पर ही दुर्घटनाएं सामने आई हैं, इसलिए निर्माण के दौरान विशेष सावधानी बरती जाए। आतिशबाजी को सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से परिवहन न किया जाए तथा परिवहन के दौरान निर्धारित सुरक्षा नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने लाइसेंसधारियों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहां आतिशबाजी का भंडारण किया जाता है, वहां पानी से भरा ड्रम उपलब्ध रहना चाहिए तथा अग्निशमन उपकरणों को चलाने का व्यावहारिक ज्ञान संबंधित व्यक्तियों को होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के अंतर्गत निर्धारित क्षमता के अनुसार ही आतिशबाजी का स्टॉक रखा जाए तथा स्टॉक का नियमित रूप से अद्यतन रिकॉर्ड भी रखा जाए। आतिशबाजी की दुकान, भंडारण अथवा निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों तथा ग्राहकों में से कोई भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ का सेवन न करे। सुरक्षा नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी लाइसेंसधारियों से एक-एक करके उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने आतिशबाजी के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के दौरान बरती जा रही सावधानियों के बारे में पूछताछ की तथा आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी के कार्य में लगाए जाने वाले श्रमिकों को कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। श्रमिकों से कार्य अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं निगरानी में ही कराया जाए तथा उन्हें सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों की जानकारी होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आतिशबाजी का कारोबार करने वाले सभी लाइसेंसधारी प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें, ताकि त्यौहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार, आई0ए0एस कोमल पुनिया, एस0पी0 ग्रामीण, समस्त उप जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर, अग्निशमन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी एवं आतिशबाजी लाइसेंसधारी उपस्थित रहे

Mohammed irfan
Author: Mohammed irfan

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