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April 21, 2026 11:35 am

टैक्स बार एसोसिएशन ने ज्ञापन डीएम को सौंपा

इटावा। टैक्स बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि राज्यकर विभाग के अपर सचिव की कार्य प्रणाली से प्रांत के करोबारी एवं अधिवक्ता बंधु मानसिक रूप से पीडित होने की ओर अग्रसर हैं वर्तमान समय में अपर प्रमुख सचिव द्वारा मौखिक आदेशों माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानो ं में तथा निस्तारण की तिथि के विषय में लगातार हस्तक्षेप जारी हैं पूर्व में शासन और प्रशासन न्यायिक प्रक्रिया पर हस्तक्षेप करके कब्जा बनाने का प्रयासरत रहें हैं उसके पश्चात वाणिज्यकर अधिनियमों के अन्तर्गत अपीलों के निस्तारण पर प्रतिप्रेषित किये जाने पर मौखिक रूप से प्रतिबंधित किया गया हैं। प्रांत के समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेट वन द्वारा अपर प्रमुख सचिव राज्यकर विभाग द्वारा निर्देश का उल्लेख करते हुये परिपत्र जारी किया है जिसमें माल एवं सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत के वादों की स्कूटनी के बाद के अन्तर्गत आदेश जारी करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी के स्थान पर 10 फरवरी तक निस्तारण किये जाने का फरमान जारी किया हैं जो विधिक रूप से अपर प्रमुख सचिव जी के क्षेत्राधिकार सेबाहर है। माल एवं सेवा कर अधिनियम के अर्न्तगत किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप करके विज्ञप्ति में संशोधन किए जाने के लिये अधिकृत नहीं है उपरोक्त निर्देश विधि के प्रतिकूल एवं नर्सिग सिद्वांतों की विपरीत है जिसका विधि में कोई स्थान नहीं है जो वास्तव मे ं उपरोक्त कार्य सीमित समय में किया जाना सभ्ंाव नहीं है जो प्रांत के व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं को मानसिक अर्थिक एवं सामजिक पीडा उत्पीडन किये जानें का मार्ग प्रशस्त है। उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर विचार करते हुए सकारात्मक निर्दिश जारी करेगें और प्रांत के करोबारी के प्रति उत्पीडन की कार्यवाही को रोकनें का प्रयास करेगें ऐसा मेरा विश्वासही नहीं पर आशा हैं प्रांत के व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं के प्रति संवेदना रखेगें सकारात्मक निर्दिशों की प्रतिक्षा में टैक्स बार ऐसोसिएशन मांग करती हैं कि उक्त समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द करवाया जाये ताकि समस्त पीडित व्यापारियों को इस समस्या से निदान मिल सकें। ज्ञापन देने वालांे मंे एड. हरि हरि नारायण, एड. इंद्रेश दीक्षित, एड. जितेन्द्र कुमार पोरवाल, एड. ऋषि पोरवाल, एड. सोनू वर्मा, एड. देवेन्द्र भदौरिया, एड. गौरव अग्रवाल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

Mohammed irfan
Author: Mohammed irfan

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