इटावा अप्रैल। जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम के विद्वान न्यायाधीश रूपेन्द्र सिंह टोंगर (एच जे एस) ने दुष्कर्म के आरोपी शिव सिंह फौजी को शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर गहन अध्ययन व बुद्धिमत्ता से पीड़िता का पक्ष रक्खा।
शासकीय अधिवक्ता श्री तोमर ने कोर्ट के सामने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। न्यायालय ने सभी तथ्यों और सबूतों का गहन परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि का आधा हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा ताकि उसे फौरी तौर पर कुछ राहत मिल सके।
कोर्ट का यह फैसला न्याय प्रणाली की तत्परता और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस निर्णय की सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। इस निर्णय से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है।











