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July 27, 2026 2:46 pm

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22 जून तक जिले में लागू हुई धारा-163, +144+बिना अनुमति जुलूस-सभा पर रोक

22 जून तक जिले में लागू हुई धारा-163, +144+बिना अनुमति जुलूस-सभा पर रोक

.हरदोई: डीएम अनुनय झा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जनपद में तत्काल प्रभाव से 22 जून 2026 तक धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। डीएम के अनुसार 21 मई को लेखपाल मुख्य परीक्षा, 31 मई को बीएड प्रवेश परीक्षा, 27 मई को बकरीद, 8, 9 व 10 जून को पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा तथा 21 जून को नीट यूजी परीक्षा और मोहर्रम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है जारी आदेश के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।

बिना अनुमति जुलूस, जनसभा और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बंदूक, पिस्तौल, विस्फोटक सामग्री या धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा भवनों की छतों पर ईंट-पत्थर जमा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली भाषा के प्रयोग पर भी सख्त रोक रहेगी।जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Mohammed irfan
Author: Mohammed irfan

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