उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया वाहन खरीदने पर चालक और पीछे बैठने वाली सवारी दोनों के लिए अलग-अलग आईएसआई प्रमाणित हेलमेट लेना अनिवार्य होगा।
वाहन विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक को दो हेलमेट दिए जाएं। इस व्यवस्था का प्रमाण पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजों के साथ वाहन पोर्टल पर अपलोड करना होगा
सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने हेलमेट नियमों को सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं
विभाग के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों और पिलियन सवार द्वारा हेलमेट न पहनना गंभीर चोट और मौत का प्रमुख कारण बन रहा है.
Author: Mohammed irfan


वाहन विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक को दो हेलमेट दिए जाएं। इस व्यवस्था का प्रमाण पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजों के साथ वाहन पोर्टल पर अपलोड करना होगा










