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June 15, 2026 11:25 pm

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रेलवे स्टेशन के बाहर युवक की गला रेतकर हत्या दोषी को मिली उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना

इटावा : रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास स्थित एक टी स्टाल पर बीते 31 अगस्त 2024 को हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में महज 11 माह में कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन की अदालत ने युवक मोनू यादव की हत्या के दोषी जितेंद्र मौर्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस जघन्य हत्या कांड सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अश्वनी सिंह ने बताया कि आरोपी जितेंद्र मौर्या ने मोनू यादव को चाय की दुकान पर बुलाकर पहले मैगी खिलाई और उसके बाद धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को लगभग 10 मीटर तक घसीटा और रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर छोड़कर सीधे जीआरपी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया मोनू यादव की मां रमाकांती देवी ने 31 अगस्त को थाना सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 15 अक्टूबर 2024 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गवाही और साक्ष्य संकलन के बाद 31 जुलाई 2025 को फैसला सुरक्षित किया गया और 2 अगस्त 2025 को सजा सुना दी गई जांच में सामने आया कि आरोपी जितेंद्र मूलतः ग्राम गोरिया, थाना प्रेमनगर, बरेली का निवासी है और इटावा के सिविल लाइंस क्षेत्र में पौधों की नर्सरी का काम करता था। वह कुछ समय फ्रेंड्स कॉलोनी के जुगरामऊ गांव में कमल सिंह यादव के घर में किरायेदार रहा। इस दौरान उसकी कमल सिंह की नाबालिग बेटी से नजदीकियां बढ़ीं और उसने उससे प्रेम विवाह कर लिया हालांकि, लड़की की मां ने इसे नाबालिग बताकर मुकदमा दर्ज कराया था। मामला अदालत पहुंचा, जहां लड़की ने माता-पिता के साथ जाने की इच्छा जताई। उसी दौरान लड़की की दूसरी शादी की बात चलने लगी, जिससे आहत होकर जितेंद्र ने मोनू यादव की हत्या की साजिश रची, जो लड़की का भाई था कोर्ट का फैसला आने के बाद मृतक मोनू की मां रमाकांती देवी और बहन नीतू यादव ने रोते हुए कहा कि वह फांसी की सजा की उम्मीद कर रही थीं। उन्होंने कहा, मोनू ही घर में अकेला कमाने वाला था। अब घर में कोई सहारा नहीं बचा। उन्होंने दोषी को दरिंदा करार देते हुए कहा कि समाज में ऐसा अपराध दोबारा न हो, इसके लिए फांसी ज़रूरी थी।

Mohammed irfan
Author: Mohammed irfan

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