Explore

Search

October 30, 2026 12:00 am

लेटेस्ट न्यूज़

रेलवे ने फिर सख्त किया नियम,ट्रेन में रात 11 बजे के बाद यात्री चार्ज नहीं कर पाएंगे मोबाइल

नई दिल्ली।भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।ओडिशा में मुंबई-हावड़ा मेल के एक कोच में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फटने की घटना के बाद ये आदेश आया है।रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस व्यवस्था में किसी तरह की छूट न देने और औचक निरीक्षण करने के लिए कहा है।हालांकि यह कोई नया नियम नहीं है।रेलवे बोर्ड ने 19 जून 2014 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे।

 

बता दें कि घटना 25 अक्टूबर की सुबह लगभग 3:38 बजे ट्रेन नंबर 12809 मुंबई-हावड़ा मेल में हुई।ट्रेन ओडिशा में बंडामुंडा के पास थी,तभी B-3 एसी कोच में बर्थ नंबर 6 पर चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक फट गया। इससे कोच में धुआं फैल गया और फायर अलार्म एक्टिव हो गया। यात्रियों में घबराहट फैलने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति संभाली।ट्रेन लगभग 15 मिनट तक रुकी रही और इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

रेलवे बोर्ड ने क्या निर्देश दिए

 

 

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को लेटर भेजकर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट की बिजली बंद रखना अनिवार्य किया है।बोर्ड ने कहा है कि निर्धारित समय के दौरान इस नियम में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए।संबंधित कर्मचारियों को निर्देश देने के साथ उन्हें जरूरी प्रशिक्षण देने को भी कहा गया है।रेलवे अधिकारियों और सुपरवाइजरों को औचक निरीक्षण करके यह तय करना होगा कि ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट तय समय पर बंद किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य रात में यात्रियों के सोते समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को कम करना है।

 

यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए

 

ट्रेन से रात में सफर करने वाले यात्रियों को अपना मोबाइल और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्जिंग पॉइंट बंद होने से पहले चार्ज कर लेना चाहिए।रात में फोन चार्ज करने के लिए ट्रेन के सॉकेट पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। पावर बैंक को भी चार्जिंग पर लगाकर सोने से बचना चाहिए। हालांकि, चार्जिंग पॉइंट बंद करने के इस निर्देश का मतलब यह नहीं है कि ट्रेन में मोबाइल या पावर बैंक ले जाना प्रतिबंधित है।रेलवे का मौजूदा कदम पुराने सुरक्षा निर्देशों को सख्ती से लागू कराने से जुड़ा है। यात्रियों के लिए इसका सीधा असर यह होगा कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोच में लगे चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं रहेंगे।

Mohammed irfan
Author: Mohammed irfan

Live Tv
विज्ञापन
लाइव क्रिकेट स्कोर