इटावा रेलवे ट्रैक पर मिले युवक के शव मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी थाना भरथना पुलिस ने 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और ट्रैक्टर-ट्रॉली बरामद 19/20 फरवरी 2026 की रात्रि को थाना इकदिल क्षेत्र के डीएफसी रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। पुलिस द्वारा की गई सघन जांच एवं शिनाख्त के प्रयासों के फलस्वरूप मृतक की पहचान मनीष यादव पुत्र राजवीर सिंह, निवासी नगला बंधा, थाना भरथना, इटावा के रूप में हुई।
गौरतलब है कि मनीष की गुमशुदगी 18.02.2026 को ही थाना भरथना में दर्ज कराई गई थी।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा, बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त 03 टीमों का गठन किया गया।
अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र के दिशा-निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में थाना भरथना पुलिस ने अहम भूमिका निभाई।
जांच में खुलासा: प्रेम प्रसंग की रंजिश
गहन पूछताछ और वैज्ञानिक अन्वेषण में यह तथ्य उजागर हुआ कि मृतक मनीष का संबंध मुख्य आरोपी अभिषेक यादव की बहन से था, जिसे लेकर आरोपियों के बीच रंजिश थी।
आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से 18.02.2026 को मनीष को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और इकदिल क्षेत्र के सुनसान स्थान पर ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद शव को छुपाने और साक्ष्य मिटाने के लिए उसे ट्रॉली में डालकर डीएफसी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया।
22/23.02.2026 की रात्रि को थाना भरथना पुलिस गश्त के दौरान मानिक भीखन मोड़ से मुखबिर की सूचना पर ओमशरण उर्फ विपिन यादव को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त:
· नाम: ओमशरण उर्फ विपिन यादव
· पिता: हृदयराम
· निवासी: ग्राम मानिकपुर भीखन, थाना इकदिल, इटावा
· आयु: करीब 24 वर्ष
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया:
· मृतक मनीष का सह-आरोपी की बहन से प्रेम संबंध था।
· इसी रंजिश के चलते हत्या की योजना बनाई गई।
· घटना के बाद मृतक के कपड़े, जूते और अन्य सामान को जलाकर नष्ट कर दिया गया।
· शव को रस्सी से बांधकर ट्रॉली में डाला गया और रेलवे ट्रैक पर फेंका गया।
अभियुक्त की निशानदेही पर निम्नलिखित सामान बरामद किए गए:
1. 01 अवैध तमंचा (315 बोर) – आलाकत्ल
2. 01 खोखा कारतूस (315 बोर)
3. घटना में प्रयुक्त सोनालिका ट्रैक्टर-ट्रॉली
4. 01 मोबाइल फोन
गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 40/26 में धारा 103(1)/61(2)/140(1)/238/3(5) बीएनएस के साथ ही धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
ज्ञात हो कि इसी प्रकरण में थाना भरथना पुलिस द्वारा दिनांक 22.02.2026 को एक अन्य सह-आरोपी दीपक पुत्र अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है।
इस सफल कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम में शामिल रहे: प्रभारी निरीक्षक श्री विक्रम सिंह, थाना भरथना निरीक्षक अरिमर्दन सिंह· का0 रिंकू कुमार· हे0का0 आशुतोष· एसओजी एवं सर्विलांस टीम









