इटावा, 09 फरवरी 2026 – इटावा पुलिस की “मिशन शक्ति 5.0” मुहिम के तहत महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के विशेष अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद आज न्यायालय ने एक अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
· थाना: बलरई
· घटना: अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करना, परिवार को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देना
· मामला दर्ज: 11 मार्च 2023 को धारा 354, 452, 504, 506 भादवि और 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत
· सजा: 01 वर्ष कारावास + 1000 रुपये जुर्माना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना बलरई पुलिस टीम, पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने गवाहों को नियत तिथियों पर न्यायालय पहुंचाने और प्रभावी पैरवी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दोषी अपराधी:
उज्जवल उर्फ लुक्का (पुत्र माखन सिंह), निवासी ग्राम कुकावली, थाना बलरई, जनपद इटावा
#मिशन_शक्ति_5.0 के तहत इटावा पुलिस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के दोषियों को कानून के कठघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सजा पुलिस की इस प्रतिबद्धता की एक और सफल कड़ी साबित हुई है।











