इटावा, [तारीख डालें]: जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने शुक्रवार को जनपद में चल रही गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी मतदाता दो अलग-अलग स्थानों से फॉर्म जमा नहीं कर सकता, ऐसा करने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य बिंदु:
· व्यापक तैयारी: जिलाधिकारी ने बताया कि इटावा जनपद में लगभग 12,29,000 मतदाता हैं और 1342 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात किए गए हैं, जो मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचा रहे हैं।
· 2003 की सूची की जांच: उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता को 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोजने में समस्या आ रही है, तो इसके लिए सभी BLO के पास 2003 की सूची उपलब्ध है। इसके अलावा, मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर या किसी सेवा केंद्र पर जाकर भी अपना विवरण चेक कर सकते हैं।
· समय सीमा का रखें ध्यान: गणना प्रपत्र वितरण का कार्य 4 नवंबर से शुरू हो चुका है और सभी मतदाताओं को 4 दिसंबर तक भरे हुए प्रपत्र जमा कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के प्रपत्र वापस नहीं आएंगे, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।
· नया फोटो है जरूरी: मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपना नवीनतम फोटोग्राफ अवश्य संलग्न करें, ताकि पहचान पत्र में कोई दिक्कत न हो।
· राजनीतिक दलों की भूमिका: मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी अपने एजेंट नियुक्त करने को कहा गया है, जो प्रतिदिन 50 मतदाताओं के प्रपत्र भरकर जमा करा सकते हैं।
· युवा मतदाताओं के लिए अवसर: जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 21 जनवरी, 2026 तक जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं, वे भी फॉर्म भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला प्रशासन ने SIR प्रक्रिया के प्रति पारदर्शिता और जनता के सहयोग की अपेक्षा स्पष्ट कर दी है।









