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February 16, 2026 5:17 am

आजाद समाज पार्टी के नेता के घर फायरिंग मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

इटावा। दबंगो द्वारा आजाद समाज पार्टी के नेता बलवीर जाटव निवासी ग्राम मूंज थाना चौबिया के घर फायरिंग के मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना चौविया में मुकदमा दर्ज कर जांच सीओ सैफई को सौंपी है।

 

बलवीर जाटव ने बताया कि गांव की मुन्नी देवी पत्नी प्रताप सिंह ने पूर्व थानाध्यक्ष थाना चौबिया मन्सूर अहमद के विरुद्ध दलित उत्पीडन के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया था तब से लेकर आज तक मन्सूर अहमद के नजदीक व खास एवं मन्सूर अहमद की शह पर गांव के पास के ग्राम छत्तरपुरा के रहने वाले प्रदीप यादव उर्फ पी0के0 पुत्र विजय सिंह तथा वर्तमान प्रधान मूज अवनीश यादव जो दबंग, प्रभावशाली व जत्थेदार खूंखार व आपराधिक प्रकृति वाले है जो लगातार प्रार्थी पर मुन्नी देवी व मन्सूर अहमद से राजीनामा करने का दबाव बना रहे है और फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे है तथा कह रहे है यदि राजीनामा नही किया तो घर से खींच खीचकर मारेगें और परिवार की इज्जत को तार तार कर देगें। उपरोक्त विपक्षीगण का पुलिस प्रशासन पर काफी प्रभाव है जिस कारण से पुलिस विपक्षीगण पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और सरेआम खुल्लम खुल्ला मुझे व मुन्नी देवी को धमकियां दे रहे थे कि दिनांक 21.05.2024 को भी उपरोक्त लोगों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से मेरे घर पर फायर किये थे इसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने थाने पर शिकायत भी की थी लेकिन विपक्षीगण के प्रभाव की वजह से पुलिस ने उक्त प्रकरण में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। में और मुन्नी देवी दलित अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनका उत्पीडन लगातार हो रहा है यदि मेरे व मुन्नी देवी व परिवारीजन के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की घटना व दुर्घटना होती है तो उसकी सारी जिम्मेदार एस०एच०ओ० मन्सूर अहमद, प्रदीप यादव उर्फ पी० के० व अवनीश यादव की होगी । (प्रदीप यादव द्वारा फोन पर मुन्नी देवी के लडके गौतम को धमकी दिये जाने की आडियो रिकार्डिंग मौजूद है।

 

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनांक- 19.10.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि उल्टा थाना पुलिस द्वारा मन्सूर अहमद उपरोक्त का बचाव करते हुए प्रार्थी के विरूध्द फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज कर ली है। थाना पुलिस द्वारा न्याय न मिलने के कारण माननीय न्यायालय में शरण ली थी। जिस पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जिस पर आज मुकदमा दर्ज हो गया है।

Mohammed irfan
Author: Mohammed irfan

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